केस्को पर गंभीर आरोप: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक पार्क की जमीन पर दिया गया बिजली कनेक्शन, ऊर्जा मंत्री से जांच की मांग

कानपुर के गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क में कथित अतिक्रमण के बीच बिजली कनेक्शन जारी किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्क बचाओ समिति के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और केस्को प्रबंधन से मामले की उच्च स्तरीय विभागीय एवं सतर्कता जांच कराने की मांग की है।

Aug 31, 2026 - 19:37
Aug 31, 2026 - 20:01
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केस्को पर गंभीर आरोप: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक पार्क की जमीन पर दिया गया बिजली कनेक्शन, ऊर्जा मंत्री से जांच की मांग
केस्को पर गंभीर आरोप: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक पार्क की जमीन पर दिया गया बिजली कनेक्शन, ऊर्जा मंत्री से जांच की मांग

कानपुर। सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों के बीच कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी (केस्को) के अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क के संबंध में पार्क बचाओ समिति ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और पूर्व में दी गई लिखित सूचनाओं के बावजूद विवादित स्थल पर नया बिजली कनेक्शन जारी किया गया।

इस संबंध में पार्क बचाओ समिति के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य ने उत्तर प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा तथा केस्को के प्रबंध निदेशक को विस्तृत पत्र भेजकर मामले की उच्च स्तरीय विभागीय एवं सतर्कता जांच कराने की मांग की है।

समिति अध्यक्ष के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या पीआईएल 1023/2026 में 22 अप्रैल 2026 को गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमणमुक्त कर उसके मूल हरित स्वरूप में बहाल किए जाने के संबंध में आदेश दिया था। समिति का कहना है कि आदेश की प्रति 12 मई 2026 को केस्को के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराई जा चुकी थी।

इसके बावजूद शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केस्को के सहायक अभियंता जय प्रकाश एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा 6 जून 2026 को विवादित स्थल पर शिवांग गुप्ता के नाम से नया विद्युत संयोजन जारी किया गया। शिकायत के अनुसार, इस कनेक्शन का मीटर संख्या G9672674 तथा खाता संख्या 7275-155-436 बताई गई है।

जांच आख्या पर उठे सवाल

पार्क बचाओ समिति ने केस्को के सहायक अभियंता द्वारा 4 अगस्त 2026 को जारी कथित जांच आख्या, संदर्भ संख्या 40016426079156, पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

समिति अध्यक्ष का आरोप है कि जांच आख्या में विवादित स्थल पर मंदिर होने तथा क्षेत्रीय पार्षद द्वारा दी गई कथित एनओसी के आधार पर बिजली कनेक्शन जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। समिति ने इस आधार पर सवाल उठाया है कि सार्वजनिक पार्क अथवा सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित रखरखाव, संरक्षण और प्रशासनिक अधिकारों के संबंध में स्थानीय पार्षद द्वारा जारी एनओसी को किस कानूनी आधार पर स्वीकार किया गया।

समिति ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच रिपोर्ट में बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन की कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज मांगे जाने की बात कही गई है। प्रकाश वीर आर्य ने सवाल उठाया कि जब कनेक्शन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया है तो शिकायतकर्ता से ऐसे दस्तावेज मांगने का आधार क्या है।

ऊर्जा मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग

पार्क बचाओ समिति के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को भेजे गए पत्र में मांग की है कि पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

उन्होंने मांग की है कि मामले में कथित रूप से संलिप्त केस्को अधिकारियों की विभागीय एवं सतर्कता जांच कर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। साथ ही समिति ने क्षेत्रीय पार्षद की कथित एनओसी के आधार पर जारी किए गए विवादित बिजली संयोजन की वैधानिकता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

समिति का कहना है कि सार्वजनिक पार्क की भूमि, कथित अतिक्रमण और बिजली कनेक्शन से जुड़े पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि समाचार में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता एवं पार्क बचाओ समिति द्वारा अधिकारियों को भेजे गए पत्र पर आधारित हैं। मामले में संबंधित केस्को अधिकारियों और अन्य पक्षों का विस्तृत पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जा सकता है।

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